Article 106 of Indian Constitution in Hindi

Article 106 of Indian Constitution: सदस्यों के वेतन और भत्ते

Article 106 of The Indian Constitution in Hindi सदस्यों के वेतन और भत्ते
Article 106 of The Indian Constitution

Article 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते– Constitution Of India.

संसद‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद‌, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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