Article 107 of Indian Constitution in Hindi

Article 107 of Indian Constitution: विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

Article 107 of The Indian Constitution
Article 107 of The Indian Constitution

Article 107 विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध– Constitution Of India

(1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद  109 और अनुच्छेद  117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद‌ के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा।
(2) अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद‌ के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं।
(3) संसद‌ में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।
(4) राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।
(5) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

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