Article 113 of Indian Constitution: संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
Article 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया – Constitution Of India
(1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएँगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।
(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की माँगों के रूप में रखे जाएँगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी माँग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।
(3) किसी अनुदान की माँग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।