Article 2 of Indian Constitution in Hindi

Article 2 of Indian Constitution:  नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Article 2 of Indian Constitution

Article 2  नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना– Constitution Of India

संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

Article 2A of Indian Constitution

32क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। –संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित।


Article 3 of Indian Constitution in Hindi

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

Article 4 of Indian Constitution in Hindi

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

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