Article 21 of Indian Constitution in Hindi

Article 21 of Indian Constitution: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

Article 21 of Indian Constitution in Hindi

Article 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण– Constitution of India

किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

Article 21A – शिक्षा का अधिकार Constitution of India

राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।

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