Article 212 of Indian Constitution in Hindi

Article 212 of Indian Constitution न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

Article 212 of The Indian Constitution
Article 212 of The Indian Constitution

Article 212 न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना – Constitution Of India

(1) राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(2) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

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