Article 216 of Indian Constitution उच्च न्यायालयों का गठन
Article 216 उच्च न्यायालयों का गठन – Constitution Of India.
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।