Article 219 of Indian Constitution in Hindi

Article 219 of Indian Constitution उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Article 219 of The Indian Constitution
Article 219 of The Indian Constitution

Article 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान– Constitution Of India.

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

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