Article 223 of Indian Constitution in Hindi

Article 223 of Indian Constitution कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

Article 223 of The Indian Constitution
Article 223 of The Indian Constitution

Article 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति – Constitution Of India.

जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

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