Article 24 of Indian Constitution: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
Article 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध – Constitution of India
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।