Article 329 of Indian Constitution: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
![Article 329 of Indian Constitution Bar to interference by courts in electoral matters.](https://constitutionofindia.in/wp-content/uploads/2023/06/Article-329-of-The-Indian-Constitution-scaled.jpg)
Article 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन-Constitution of India
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी
(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।