Article 46 of Indian Constitution in Hindi

Article 46 of Indian Constitution: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

Article 46 of Indian Constitution

Article 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि– Constitution Of India

 राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 46 (Article 46) का सरल हिंदी में सारांश एक Flowchart के रूप में:

अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

🔹 मुख्य बातें:

  1. शिक्षा में सहायता – सरकार कमजोर वर्गों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन और मदद देगी।
  2. आर्थिक उन्नति – इन वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
  3. शोषण और अन्याय से रक्षा – सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन वर्गों के साथ कोई सामाजिक अन्याय या शोषण न हो।

👉 यह अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की भावना को दर्शाता है, जो सभी नागरिकों को बराबरी का अवसर देने की कोशिश करता है।