भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Article 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता – भारत का संविधान
5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता–इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—
(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।
भारत के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित तीन सामान्य प्रश्न (FAQ)
- भारत का नागरिक कौन माना जाएगा?
- भारत का नागरिक वह व्यक्ति माना जाएगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता-पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो, या जो ऐसे व्यक्ति के रूप में कम से कम पाँच साल तक भारत में स्थायी रूप से निवास करता हो।
- क्या किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी है?
- नहीं, भारत का नागरिक बनने के लिए भारत में जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या व्यक्ति ने कम से कम पाँच साल तक भारत में निवास किया हो, तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है।
- भारत का नागरिक बनने के लिए किसे कितने समय तक भारत में निवास करना चाहिए?
- एक व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए भारत में कम से कम पाँच वर्षों तक निवास करना चाहिए, इससे पहले कि वह नागरिकता का दावा कर सके।