Article 5 of Indian Constitution in Hindi

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Article 5 of the Indian Constitution in Hindi
Article 5 of the Indian Constitution

Article 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता – भारत का संविधान

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता–इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

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