Article 57 of Indian Constitution: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
Article 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता – Constitution Of India.
कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।