Article 64 of Indian Constitution in Hindi

Article 64 of Indian Constitution:  उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना-

Article 64 of Indian Constitution The Vice-President to be ex officio Chairman of the Council of States.

Article 64  उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना – Constitution Of India.

उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा: परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

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