Article 70 of Indian Constitution: अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन-
Article 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन- Constitution Of India
संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।