Article 78 of Indian Constitution in Hindi

Article 78 of Indian Constitution: राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

Article 78 of The Indian Constitution
Article 78 of The Indian Constitution

Article 78  राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य– Constitution Of India


प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह —
(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति माँगें , वह दे; और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।


Scroll to Top