Article 80 of Indian Constitution in Hindi

Article 80 of Indian Constitution: राज्य सभा की संरचना

Article 80 of The Indian Constitution
Article 80 of The Indian Constitution

Article 80 राज्य सभा की संरचना- Constitution Of India


(1) राज्य सभा] –
(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और
(ख) राज्यों के 5[और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों, से मिलकर बनेगी।  
(2) राज्यसभा में राज्यों के और 5[संघ राज्यक्षेत्रों के]  तिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।
(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्‌ : —
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
(4) राज्य सभा में प्रत्येक 6*** राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।
(5) राज्य सभा में 7[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएँगे जो संसद‌ विधि द्वारा विहित करे।


Scroll to Top