Article 86 of Indian Constitution in Hindi

Article 86 of Indian Constitution:  सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 

Article 86 of The Indian Constitution

Article 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार – Constitution Of India


1) राष्ट्रपति, संसद‌ के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण  कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
(2) राष्ट्रपति , संसद‌ में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद‌ के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।


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