Article 87 of Indian Constitution in Hindi

Article 87 of Indian Constitution:  राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 

Article 87 of The Indian Constitution
Article 87 of The Indian Constitution

Article 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण – Constitution Of India


(1) राष्ट्रपति, 4[लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम सत्र] के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में] एक साथ समवेत संसद‌ के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद‌ को उसके आह्वान के कारण बताएगा।
(2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए 5उपबंध किया जाएगा।


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