Article 93 of Indian Constitution: लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
Article 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष – Constitution Of India.
लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।