Article 97 of Indian Constitution in Hindi

Article 97 of Indian Constitution: सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

Article 97 of The Indian Constitution
Article 97 of The Indian Constitution

Article 97  सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते – Constitution Of India.

राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद‌, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा।

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