Article 99 of Indian Constitution in Hindi

Article 99 of Indian Constitution:सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Article 99 of The Indian Constitution
Article 99 of The Indian Constitution

Article 99सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान– Constitution Of India.

संसद‌ के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

Scroll to Top