Section 148 of BNS in Hindi

Section 148 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत के भीतर या बाहर और बाहर धारा 145 द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश करता है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को भयभीत करने की साजिश करता है, उसे दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार का कारावास, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के अंतर्गत षड़यंत्र रचने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो।