Section 161 of BNS in Hindi

Section 161 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अपने कार्यालय के निष्पादन में किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।