Section 163 of BNS in Hindi

Section 163 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को त्यागने के लिए उकसाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या ठीक है, या दोनों के साथ।