Section 167 of BNS in Hindi

Section 167 of BNS in Hindi

सेना अधिनियम, 1950, भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934, या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित किसी भी अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंड के अधीन नहीं होगा।