Section 195 of BNS in Hindi

Section 195 of BNS in Hindi

(1) जो कोई किसी गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने, या दंगा या झगड़े को दबाने के प्रयास में किसी लोक सेवक पर हमला करता है या बाधा डालता है या अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों के साथ।

(2) जो कोई किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देता है या बाधा डालने का प्रयास करता है या गैरकानूनी भीड़ को तितर-बितर करने, या दंगा या झगड़े को दबाने के प्रयास में अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक को धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जाएगा। एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।