NEWExplore All Central Bare Acts & Amendments on EasyActs.in→

Section 193 of BNS in Hindi

Section 193 of BNS in Hindi

(1) जब भी कोई गैरकानूनी सभा या दंगा होता है, तो उस भूमि का मालिक या कब्जाधारी जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा आयोजित की जाती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाला या दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडनीय होगा। जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा होने की संभावना है, इसकी जल्द से जल्द सूचना अपने कार्यालय में न दें। निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शक्ति दें, और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह होने वाला है, तो इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग न करें और, इसके घटित होने की स्थिति में, दंगे या गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति के सभी वैध साधनों का उपयोग न करें। (2) जब भी कोई दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से किया जाता है जो उस भूमि का मालिक या कब्जाधारी है जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी विवाद का विषय है जिसने दंगा भड़काना, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि उसके या उसके एजेंट या प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी या गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा ऐसा दंगा होने की संभावना थी, ऐसे जमावड़े या दंगे को होने से रोकने के लिए और उसे दबाने और तितर-बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा। (3) जब भी कोई दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से किया जाता है जो उस भूमि का मालिक या कब्जाधारी है जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है, या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी विवाद का विषय है जो दंगे को जन्म दिया, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का एजेंट या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसे एजेंट या प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी, या जिस गैरकानूनी जमावड़े द्वारा ऐसा दंगा किए जाने की संभावना है, वह ऐसे दंगे या जमावड़े को होने से रोकने और उसे दबाने और तितर-बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा।