Section 44 of BNS in Hindi: निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार

निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकारBharatiya Nyaya Sanhita 2023
यदि किसी हमले के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते समय, जिससे उचित रूप से मृत्यु की आशंका होती है, बचावकर्ता इतना स्थित हो कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उसके निजी बचाव के अधिकार का विस्तार होता है उस जोखिम को चलाने के लिए.
रेखांकन
ए पर भीड़ द्वारा हमला किया जाता है जो उसकी हत्या का प्रयास करती है। वह भीड़ पर गोली चलाए बिना निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, और वह भीड़ में शामिल छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना गोली नहीं चला सकता है। यदि क इस प्रकार गोलीबारी करके बच्चों में से किसी को हानि पहुँचाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है।