Section 69 of BNS in Hindi: कपटपूर्ण साधन आदि का उपयोग करके संभोग करना

कपटपूर्ण साधन आदि का उपयोग करके संभोग करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
69. जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
प्रवंचनापूर्ण
साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन ।
स्पष्टीकरण “प्रवंचनापूर्ण साधनों” में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है।