भारतीय संविधान के भाग 1 का शीर्षक संघ और उसका क्षेत्र है और इसमें चार लेख हैं: अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ये लेख महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक देश और राज्यों के संघ के रूप में भारत की संरचना और सीमाओं को परिभाषित करते हैं। वे लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने या संशोधित करने के लिए संसद को भी अधिकार देते हैं। उदाहरण के लिए, इन लेखों का उपयोग तब किया गया था जब पश्चिम बंगाल का नाम बदला गया था, और झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और तेलंगाना जैसे अपेक्षाकृत नए राज्यों के गठन के लिए।

THE UNION AND ITS TERRITORY ARTICLES(1-4)
Article 1 of Indian Constitution in Hindi
संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
Article 2 of Indian Constitution in Hindi
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
Article 3 of Indian Constitution in Hindi
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
Article 4 of Indian Constitution in Hindi
पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ