NEWExplore All Central Bare Acts & Amendments on EasyActs.in→

Section 196 of BNS in Hindi

Section 196 of BNS in Hindi

(1) जो भी— (ए) मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या अन्यथा, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर प्रचार करता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है या विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच कोई अन्य आधार, वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना; या (बी) कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, और जो सार्वजनिक शांति को परेशान करता है या बिगाड़ने की संभावना है; या (सी) किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन इस इरादे से करता है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करें, या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने का इरादा रखते हुए ऐसी गतिविधि में भाग लें या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे। , नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय और किसी भी कारण से ऐसी गतिविधि ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय या चिंता या असुरक्षा की भावना पैदा करती है या पैदा होने की संभावना है। कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। (2) जो कोई किसी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और दंडित भी किया जाएगा। जुर्माना लगाया जा सकता है.