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Section 154 of BNS in Hindi

Section 154 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत सरकार के साथ शांति में रहने वाले किसी विदेशी राज्य के क्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही उसे दंडित भी किया जाएगा। इस तरह के लूट-पाट को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल किए जाने का इरादा रखने वाली, या ऐसे लूट-पाट से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जब्त किया जा सकता है।