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Section 173 of BNS in Hindi

Section 173 of BNS in Hindi

जो कोई, रिश्वत का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा: परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत को, केवल जुर्माने से ही दण्डित किया जाएगा । स्पष्टीकरण सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।