Section 239 of BNS in Hindi

Section 239 of BNS in Hindi

जो कोई, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, जानबूझकर उस अपराध के संबंध में कोई भी जानकारी देने से चूक जाता है, जिसे देने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे छह तक बढ़ाया जा सकता है। महीने, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।