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Section 123 of BNS in Hindi

Section 123 of BNS in Hindi

जो कोई ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से, या किसी अपराध को करने या करने को सुविधाजनक बनाने के इरादे से, किसी भी व्यक्ति को कोई जहर या कोई स्तब्ध करने वाली, नशीली या अस्वास्थ्यकर दवा, या अन्य चीज देता है या दिलवाता है या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह चोट पहुंचाएगा, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।