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Section 275 of BNS in Hindi

Section 275 of BNS in Hindi

जो कोई किसी ऐसी वस्तु को बेचता है, या पेश करता है या बिक्री के लिए रखता है, जो हानिकारक हो गई है या हानिकारक हो गई है, या खाने या पीने के लिए अयोग्य स्थिति में है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह हानिकारक है भोजन या पेय के रूप में, छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।