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Section 322 of BNS in Hindi

Section 322 of BNS in Hindi

जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखत पर हस्ताक्षर करता है, निष्पादित करता है या उस पर एक पक्ष बनता है जिसका तात्पर्य किसी संपत्ति, किसी संपत्ति, या उसमें किसी हित को हस्तांतरित करना या उसके अधीन होना है, और जिसमें ऐसे हस्तांतरण के लिए विचार के संबंध में कोई गलत बयान शामिल है या आरोप, या उस व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित जिसके उपयोग या लाभ के लिए यह वास्तव में संचालित होने का इरादा है, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।