Section 308 of BNS in Hindi

धारासजासंज्ञेय?जमानतविचारणीय न्यायालय
308(2)7 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनोंसंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308(3)2 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनोंसंज्ञेयजमानतीयकोई भी मजिस्ट्रेट
308(4)7 वर्ष तक का कारावास और जुर्मानासंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308(5)10 वर्ष तक का कारावास और जुर्मानासंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308(6)10 वर्ष तक का कारावास और जुर्मानासंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308(7)10 वर्ष तक का कारावास और जुर्मानासंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

स्रोत: BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची (अपराधों का वर्गीकरण)

Section 308 of BNS in Hindi

308. (1) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के अय में साशय डालता है, और उसके द्वारा इस प्रकार अय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उ‌द्यापन करता है।