Article 122 of Indian Constitution in Hindi

Article 122 of Indian Constitution:  न्यायालयों द्वारा संसद‌ की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

Article 122 of The Indian Constitution
Article 122 of The Indian Constitution

Article 122  न्यायालयों द्वारा संसद‌ की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना – Constitution Of India


(1) संसद‌ की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी ‍अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(2) संसद‌ का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद‌ में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगा।


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