Article 220 of Indian Constitution स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन
Article 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन – Constitution Of India.
कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवंचन या कार्य नहीं करेगा।
Explanation.– In this article, the expression “High Court” does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.